रेल पटरी के नज़दीक बसे लोगों ने कहा – झुग्गी तोड़ने का फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं, ‘आवास का अधिकार’ लेकर रहेंगे
वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रहनेवाले झुग्गी निवासियों ने आज उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए झुग्गी तोड़ने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया.
इनमें से ज़्यादातर लोग रेल पटरियों के पास बसी झुग्गियों में रहते हैं और वजीरपुर समेत आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं. आज के प्रदर्शन के दौरान इन मजदूरों ने ‘झुग्गी उजाड़ने’ के फैसले को लाकर अपना गुस्सा व्यक्त किया. प्रदर्शन में मौजूद वजीरपुर झुग्गी निवासी शकुंतला देवी ने कहा, “हम किसी भी सूरत में अपना घर नहीं छोड़ेंगे. सरकार ने हमसे झुग्गी के पास मकान का वादा किया था. आज जब चारों तरफ कोरोना और लॉक-डाउन के चलते हमारा रोज़गार जा चुका है, हमें ये कहा जा रहा है कि हमारी झुग्गी भी तोड़ दी जाएगी.”
झुग्गी में ही रहने वाले अजय कुमार ने प्रदर्शन के दौरान बताया, “चुनाव के वक़्त भाजपा के लोगों ने जहां झुग्गी वहाँ मकान की बात कही थी. आज जब चुनाव ख़त्म हो गए हैं तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे मकान कहाँ हैं ?”
भाकपा माले राज्य सचिव रवि राय ने प्रदर्शन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “ये बहुत शर्म की बात है कि रेल मंत्रालय सीधे तौर पर इस तरह के जन विरोधी फैसले में शामिल है. हम दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इस फैसले से प्रभावित लोगों के बीच गए हैं, सरकार को इन लोगों की रहने की समुचित व्यवस्था करनी होगी. जोर-ज़बरदस्ती करके झुग्गी गिराने के खिलाफ जनता हर संघर्ष के लिए तैयार है.”
फ़ैसला आने के बाद भाकपा माले दिल्ली ने निम्न बयान जारी कर फ़ैसले का विरोध किया।
पुर्नवास के बिना कोई बेदखली नहीं !!
रेल मंत्रालय दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिल्ली के ग़रीब और मेहनतकश अवाम को दोषी बताना बंद करे !!
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच (ये वहीं बेंच है जिसने प्रशांत भूषण को न्यायलय की अवमानना का दोषी माना था) ने अभी हाल ही में एक असंवेदनशील फैसला देते हुए दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी सभी झुग्गी बस्तियों को तीन महीने के भीतर उजाड़ने के आदेेश दिए.
डराने वाली बात है कि 31 अगस्त को पारित इस आदेश में ये निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी कोर्ट को ”इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर स्टे नहीं देना चाहिए”. CPI-ML का मानना है कि अब रिटायर्ड जस्टिस मिश्रा की बेंच द्वारा पारित ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंर्तगत मिले जीवन के अधिकार का खुलेआम उल्लंघन है.
इसमें चौंकाने वाली बात है कि ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान पास किया गया है जिसका इन झुग्गी-बस्तियों से कोई लेना-देना ही नहीं है।
बेंच ने ये आदेश पारित करते समय इस बात को भी संज्ञान नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आश्रय के अधिकार को मूलभूत अधिकार माना है और इसीलिए ये आदेश इस बात की एक और मिसाल बन जाता है कि किस तरह हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल साबित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में ये स्थापित किया जा चुका है कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 19”1” ”ई” के अंर्तगत आवास के अधिकार और अनुच्छेद 21 के अंर्तगत जीवन के अधिकार के तहत दिया गया है, लेकिन जस्टिस मिश्रा की बेंच द्वारा पारित इस आदेश में इन पूर्ववर्ती मिसालों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया .
इसके अलावा ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का पूरी तरह उल्लंघन करता है कि सुप्रीम कोर्ट देश के अन्य न्यायालयों को इस मामले में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश को पारित करने तक से रोक दे. प्रदूषण पर किसी मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश को पारित करते हुए बेंच ने, रेलवे लाइन के आस पास रहने वाले झुग्गी बस्ती निवासियों को ही शहर में होने वाले प्रदूषण के लिये जिम्मेदार मानने जैसे अजीबोगरीब दावे भी किये .
ये साफ है कि ये बेंच अपने अधिकार क्षेत्र से भी बाहर चला गया और उसने एक ऐसे मामले में आदेश पारित कर दिया जिसका उस मामले से कोई संबंध ही नहीं था जिसकी वो सुनवाई कर रहा था।
ये आदेश रेल मंत्रालय के उस दावे के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि वो रेलवे लाइन के आस-पास की सफाई नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास ये झुग्गी-बस्तियां बसी हैं, इन्होने कोर्ट के सामने वो पुराने आदेश भी पेश नहीं किए जिसमें ये साफ कहा गया था कि बिना समुचित पुर्नवास के किसी भी तरह का विस्थापन नहीं किया जा सकता. रेल मंत्रालय ने इस आदेश को पारित करवाने में एक कुटिल चाल चली है और उन्हे इस आदेश का जिम्मदार ठहराया जाना चाहिए .
वे लोग जो झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, जिन्हे सुप्रीम कोर्ट ने उजाड़ने का आदेश दिया है ये मेहनतकश-ग़रीब लोग हैं, और उनके भी मूलभूत अधिकार हैं, जिनका संरक्षण किया जाना ज़रूरी है.
इस शहर पर उनका भी उतना ही हक़ है जितना किसी और का है. साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने का आदेश पारित करते हुए ये कहा था कि शहर पर हर नागरिक का हक़ है और इस अधिकार का संरक्षण किया जाना ज़रूरी है. शहर के इन मेहनतकश ग़रीबों को सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के मनमाने फैसलों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता .
CPI-ML मांग करती है कि –
◆ झुग्गी-बस्तियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जाने या उजाड़े जाने से पहले समुचित पुर्नवास सुनिश्चित किया जाए।
◆ रेल मंत्रालय को पुराने आदेश के अनुसान काम करना होगा और रेलवे लाइन के पास रहने वाले झुग्गी-बस्ती वासियों के पुर्नवास की गारंटी करनी होगी।
◆ रेलवे लाइन के पास रहने वालों का एक ताजा सर्वे किया जाना चाहिए ताकि वहां रह रहे परिवारों की सही संख्या सुनिश्चित की जा सके और सभी के पुनर्वास की गारंटी हो सके. इसमें किन्ही खास दस्तावेजों, जैसे राशन कार्ड / आधार आदि पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई परिवारों के पास ये दस्तावेज़ नहीं होते, बल्कि किसी भी सरकारी पहचान पत्र को स्वीकृति देनी चाहिए।
◆ दिल्ली सरकार को फौरन भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिख कर इस आदेश को वापिस लेने की मांग करनी चाहिये क्योंकि ये संविधान के मूलभूत अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. दिल्ली सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना पुर्नवास कोई बेदखली ना हो .
CPI-ML, दिल्ली के सभी नागरिकों से ये अपील करती है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाएं और दिल्ली के शहरी ग़रीबों के हक़ और सम्मान की रक्षा करने के लिए एकजुट हों .