Sunday, June 11, 2023
Homeख़बरअवैध खनन मामले में गोरखपुर और कानपुर देहात के डीएम को सस्पेंड...

अवैध खनन मामले में गोरखपुर और कानपुर देहात के डीएम को सस्पेंड न करने पर हाईकोर्ट नाराज

इलाहाबाद।रामपुर जिले में कोसी नदी से अवैध खनन के मामले में रामपुर के डीएम रहे राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलम्बित करने और अन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने दो फरवरी को इस केस की सुनवाई करते हुए इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया और आदेश का अनुपालन करने व 16 फरवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
राजीव रौतेला इस समय गोरखपुर और राकेश कुमार सिंह कानपुर देहात के डीएम हैं।
रामपुर जिले में अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 7 दिसम्बर को रामपुर निवासी मकसूद की रिट पर गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह को निलम्बित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। दोनों अफसरों पर रामपुर का जिलाधिकारी रहते हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप है।
मकसूद ने वर्ष 2015 में हाईकोर्ट इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर रामपुर निवासी गुलाम हुसैन उर्फ नन्हें पर सरकारी मशीनरी से मिलीभगत कर कोसी नदी से अवैध बालू खनन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि मकसूद के पास माइनिंग लाइसेंस नहीं है और उसने जरूरी इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस भी नहीं प्राप्त किया है। हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ ने 24 अगस्त 2015 को डीएम रामपुर को एक महीने में अवैध खनन बंद कराने, खनन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और खनन से हुए नुकसान की वसूली करने का आदेश दिया। उन्होंने रामपुर जिला प्रशासन और पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह अवैध खनन पर मुकदर्शक बना हुआ है।
याचिकाकर्ता मकसूद इस वर्ष रिट दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकारी मशीनरी ने कोई कार्रवाई नहीं की और अवैध खनन जारी है। इस पर हाईकोर्ट ने डीएम रामपुर को अदालत में तलब किया। छह दिसम्बर और सात दिसम्बर को हुई सुनवाई में जब हाइकोर्ट ने पूछा कि 24 अगस्त 2015 के आदेश के बावजूद माइनिंग कैसे हो रही है तो बताया गया कि 16 जुलाई 2016 को रामपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने गुलाम हुसैन के माइनिंग लाइसेंस को तीन वर्ष के लिए रिन्यूल किया था। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए माइनिंग लाइसेंस को रिन्यूल की डीएम की कार्यवाही को गैरजिम्मेदार और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन न करने का रास्ता खोजने वाला बताया।
हाईकोर्ट ने रामपुर के जिलाधिकारी रहे राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलम्बित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह जांच करा कर 24 अगस्त 2015 के आदेश का पालन न होने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की पहचान करें और प्रदेश सरकार इस जांच के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 जनवरी निर्धारित की गई थी जिसमें मुख्य सचिव को कार्रवाई रिपोर्ट देने हलफनामा के साथ देने को कहा गया था। इसके बाद दो फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई।

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments